जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 लोकसभा से पारित हो गया है।
जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में संशोधन के लिये लाया गया है। यह अधिनियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सदस्यों को नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान करता है।
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करता है। इस अधिनियम के तहत जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 83 स्पष्ट करने के लिए 1950 के अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन किया गया है। वहीं प्रस्तावित विधेयक में सीटों की कुल संख्या बढ़ाकर 90 कर दी गई है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए सात सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए नौ सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।
कमेंट