इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किये जाने के मामले में फिलहाल सुनवाई टाल दी है. वहीं हाईकोर्ट ने सर्वे मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब 11 जनवरी 2024 को इस मामले की अगली सुनवाई होगी.
कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया कि उसने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के आदेश के खिलाफ विशेष याचिका दाखिल की है. याचिका पर नौ जनवरी को सुनवाई होनी है. इस पर हिन्दू पक्ष की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किये जाने पर रोक नहीं लगाई है. इस पर कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में अपना आदेश देगी.
श्रीकृष्ण विराजमान के वाद मित्र मूर्ति के साथ हाईकोर्ट पहुंचे थे. भगवान के नाम से हाईकोर्ट में पास भी तैयार कराया गया है. इससे पहले, सुनवाई से एक दिन पहले रविवार को ही कई पक्षकार मथुरा से इलाहाबाद के लिए रवाना हो गए थे.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की एकल पीठ श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटे शाही ईदगाह परिसर को मंदिर का ही हिस्सा बताए जाने से जुड़ी सभी 18 याचिकाओं पर अयोध्या जन्मभूमि विवाद की तर्ज सुनवाई कर रही है.
दरअसल हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को पिछली सुनवाई पर श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से दाखिल याचिका मंजूर कर ली थी. हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से ऑर्डर 26 रूल 9 में अर्जी दाखिल की गई थी. अर्जी में एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी.
अर्जी पर सुनवाई होने के बाद जस्टिस मयंक कुमार जैन ने 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट में अर्जी पर श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बहस की थी.
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को अदालत ने मंजूरी दे चुकी है. मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार कर ली गई है.
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