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लोकसभा से पास हुए आपराधिक कानून से जुड़े तीन महत्वपूर्ण बिल, जानिए इन विधेयकों से जुड़ी पूरी जानकारी

Editor Ritam Hindi by Editor Ritam Hindi
Dec 20, 2023, 06:02 pm IST
parliament

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आपराधिक कानूनों से जुड़े तीन महत्वपूर्ण विधेयक बुधवार को लोकसभा से पास हो गए. इससे पहले इन बिलों पर चर्चा हुई. नए कानून में आतंकवाद, महिला विरोधी अपराध, देश द्रोह और मॉब लिंचिंग से संबधित नए प्रावधान पेश किए गए.

भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता विधेयक-2023और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 बिल पेश करते हुए. चर्चा के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इन बिलों के पेश करने का उद्देशय कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना है.

महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर क्या है प्रावधान?
बिल में गैंगरेप के मामलों में अब 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रवाधान किया गया है. इसके अलावा झूठे वादे या पहचान छुपाकर यौन संबंध बनाना भी अब अपराध की श्रेणी में शामिल होगा. इसमें 18 साल से कम आयु की लड़की से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है.

इसके अलावा इसमें यौन हिंसा के मामलों में बयान महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करेगी. पीड़िता का बयान उसके आवास पर महिला पुलिस अधिकारी के सामने ही दर्ज होगा. बयान रिकॉर्ड करते समय पीड़िता के माता/पिता या अभिभावक मौजूद रह सकते हैं.

इसके अलावा इसमें यौन हिंसा के मामलों में बयान महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करेगी. पीड़िता का बयान उसके आवास पर महिला पुलिस अधिकारी के सामने ही दर्ज होगा. बयान रिकॉर्ड करते समय पीड़िता के माता/पिता या अभिभावक मौजूद रह सकते हैं.

राजद्रोह का कानून खत्म
सरकार ने राजद्रोह जैसे कानूनों को निरस्त कर दिया है. इसके अलावा बिल में मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का प्रावधान किया गया है. साथ ही अब आजीवन कारावास को 7 साल की सजा में बदला जा सकेगा.

आतंकवाद को लेकर क्या हैं प्रावधान?
भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद की व्याख्या की गई है और उसे दंडनीय अपराध बनाया गया है. इससे कोई भी आतंकवादी कानबून की किसी भी कमी का फायदा नहीं उठा सकेगा.

मॉब लिंचिग पर सख्त कानून
बिल में नस्ल, जाति और समुदाय के आधार पर की गई हत्या के लिए नया प्रावधान पेश किया गया है. बिल में मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर आजीवन कारावास से लेकर मौत की सजा तक का प्रावधान है.

Tags: Three New BillsCriminal LawsAmit ShahLok SabhaBharatiya Nyaya Sanhita
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