महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सुरक्षा कारणों से 20 दिसंबर 2023 से लेकर 18 जनवरी 2024 तक धारा 144 लागू करने की घोषणा की गई है. यह 20 दिसंबर की रात 12 बजे से प्रभावी हो गया है.
ग्रेटर मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने यह आदेश जारी किया है. आदेश में बताया गया है कि ऐसी आशंका है कि आतंकी और देश विरोधी तत्व हमले के लिए ड्रोन, रिमोट से चलने वाले माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, पैरा ग्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं.
आदेश में कहा गया है कि बृह्नमुंबई पुलिस कमिश्नरेट इलाके में वीवीआईपी को निशाना बनाया जा सकता है, आम लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला जा सकता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है. इसलिए यह जरूरी है कि बृह्नमुंबई पुलिस कमिश्नरेट इलाके में कुछ प्रतिबंध लगाए जाएं ताकि ड्रोन, रिमोट कंट्रोल माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट और पैरा ग्लाइडर से होने वाले संभावित हमले को रोका जा सके. ऐसे हमलों को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक और सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है.
आदेश में कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत ड्रोन, रिमोट से चलने वाले माइक्रो-लाइट विमान, पैरा ग्लाइडर, पैरा मोटर, हैंड ग्लाइडर और हॉट एयर बलून इत्यादि पर रोक लगाया जा रहा है. इनपर अगले 30 दिन तक यानी 20 दिसंबर से 18 जनवरी 2024 तक रोक लगी रहेगी. हालांकि इस दौरान मुंबई पुलिस को एरियरल सर्वेलांस की छूट रहेगी. इसके लिए डिप्टी कमिश्नर से लिखित में अनुमति लेनी होगी. आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे आईपीसी की थारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा.
आदेश में कहा गया है कि इसकी कॉपी पुलिस स्टेशन डिविजनल एसीएसपी, जोनल डीसीएसपी, नगर निगम के वार्ड ऑफिस, तहसील और वार्ड दफ्तरों के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए. साथ ही प्रेस के माध्यम से जरिए आम लोगों को इसकी जानकारी दी जाए.
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