दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज हो गई है. शुक्रवार (22 दिसंबर) को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में सिंह ने जमानत याचिका दायर की थी.
गौरतलब है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के नागपाल ने 12 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान संजय सिंह के वकील मोहित माथुर ने तर्क दिया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तारी से पहले सिंह से पूछताछ नहीं की थी। वहीं ईडी ने चल रही जांच का हवाला देते हुए जमानत याचिका का विरोध किया और चिंता व्यक्त की कि सिंह की रिहाई संभावित रूप से जांच में बाधा डाल सकती है। ईडी ने कहा कि अगर संजय सिंह को जमानत मिलती है तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और इस मामले के गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप मे ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब खत्म हो चुकी एक्साइज पॉलिसी को बनाने और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मौद्रिक लाभ हुआ.
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