वाराणसी की जिला अदालत ज्ञानवापी परिसर की सीलबंद एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट को खोलने और हिंदू व मुस्लिम पक्षों को प्रतियां देने या नहीं देने पर 6 जनवरी को फैसला करेगी. इस मामले में आज यानी 5 जनवरी को फैसला आना था लेकिन सुनवाई टल गई. न्यायिक कार्य की व्यस्तता की वजह से एएसआई (ASI) की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर अब कल फैसला सुनाया जाएगा.
हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने गुरुवार को बताया था कि इस मामले पर गुरुवार को फैसला होना था, लेकिन जिला अदालत के न्यायाधीश एके विश्वेश महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती के सिलसिले में आयोजित एक समारोह में व्यस्त थे, इसलिए वह अदालत में नहीं बैठे. यादव के मुताबिक एक अधिवक्ता के निधन पर शोक होने की वजह से गुरुवार को वकील भी काम पर नहीं आये.
हिंदू पक्ष के वकील के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने बुधवार को अदालत से अपनी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर सर्वेक्षण रिपोर्ट को कम से कम चार और हफ्तों तक सार्वजनिक नहीं करने का आग्रह किया था. इसके बाद वाराणसी जिला अदालत के न्यायाधीश एके विश्वेश ने मामले को एक तक के लिए स्थगित कर दिया था. वहीं शुक्रवार को भी मामला टल गया. अब आदेश शनिवार को आयेगा.
एएसआई ने 18 दिसंबर को सीलबंद लिफाफे में अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला अदालत को सौंप दी थी. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल 19 दिसंबर को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद की मौजूदगी वाली जगह पर कथित मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग संबंधी मुकदमे की पोषणीयता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्षों की कई याचिकाओं को खारिज कर दिया था. जिसके बाद जिला अदालत के 21 जुलाई 2023 के आदेश के बाद एएसआई ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था.
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