नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपित समीर महेंद्रू को पत्नी के इलाज के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने दो लाख रुपए के मुचलके पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
समीर महेंद्रू ने पत्नी के इलाज के लिए चार सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी. कोर्ट ने समीर महेंद्रू की पत्नी के मेडिकल रिपोर्ट पर गौर करने के बाद दो सप्ताह की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि समीर महेंद्रू इसके पहले भी अंतरिम जमानत पर रिहा हो चुका है, जिस दौरान जमानत की शर्तों के उल्लंघन की कोई शिकायत नहीं है. कोर्ट ने कहा कि आरोपित दिल्ली का स्थायी निवासी है. उसकी समाज में जड़ें गहरी हैं. ऐसे में दो सप्ताह की अंतरिम जमानत पर रिहा करने में कोई समस्या नहीं है.
इसके पहले हाई कोर्ट ने समीर महेंद्रू को उसके खराब स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दी थी.
6 जनवरी 2023 को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में 12 लोगों को आरोपित बनाया गया है. जिसमें 5 व्यक्तियों और 7 कंपनियों के नाम हैं.
इसके पहले कोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को ईडी की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. ईडी ने 26 नवंबर 2022 को कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल की थी. इस मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह भी आरोपित बनाए गए हैं. सिसोदिया और संजय सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार
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