नई दिल्ली: ईडी ने वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. ईडी ने चार्जशीट में चार लोगों और एक फर्म को आरोपित बनाया गया है. स्पेशल जज राकेश स्याल ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए 12 जनवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया.
कोर्ट में दाखिल करीब पांच हजार पेज की चार्जशीट में ईडी ने जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर को आरोपित बनाया है. ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपित बनाया है. ईडी के मुताबिक ये मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपये की जमीन बिक्री से जुड़ा हुआ है. ईडी के मुताबिक आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीन खरीदी और बेची. कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरी में 8 करोड़ रुपये की एंट्री की गई है. जावेद इमाम को ये संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली. जावेद इमाम ने ये संपत्ति 13 करोड़ 40 लाख में बेची. जीशान हैदर ने इसके लिए जावेद को नकद राशि दी. कोर्ट जीशान हैदर को छोड़कर इस मामले के तीन आरोपितों की जमानत याचिका पर 11 जनवरी को सुनवाई करेगा .
इस मामले में पहले सीबीआई ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 लोगों के खिलाफ 23 नवंबर, 2016 को एफआईआर दर्ज की है. जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त, 2022 को चार्जशीट दाखिल की थी. सीबीआई के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गईं. सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपितों के साथ साजिश रची, जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था. चार्जशीट के मुताबिक इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार
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