महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर ने दलबदल विरोधी कानून के तहत 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के मामले में अपना फैसला सुना दिया है. स्पीकर ने कहा कि शिंदे गुट के 16 विधायकों की मान्यता बरकरार रहेगी. साथ ही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे. तो वहीं यह भी कहा की शिंदे गुट ही असली शिवसेना है.
इस फैसले को सुनाते हुए स्पीकर ने कहा कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है. उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखा है. स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपने फैसले में कहा कि असली पार्टी पर उद्धव ठाकरे की दलील खारिज कर दी गई है. बता दें कि स्पीकर के इस फैसले से उद्धव गुट को एक और बड़ा झटका लगा है. तो वहीं शिंदे गुट में जश्न का माहौल है.
आपको बता दें, इससे पहले फैसला पढंते हुए स्पीकर ने कहा था कि शिंदे को नेता पद से हटाए जाने का अधिकार उध्दव ठाकरे के पास नहीं है. उन्होंने कहा यदि ऐसा किया जाना था तो यह फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी का होना चाहिए था. उन्होंने 1200 पन्नों का फैसला पढ़ते हुए कहा कि विधानमंडल में जिसके पास बहुमत है. पार्टी भी उसी की है. स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि एक नाथ शिंदे नियमों के तहत ही पार्टी के नेता बने हैं.
महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने जिन 16 विधायकों पर फैसला सुनाया है, उनमें महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे के साथ-साथ महेश शिंदे, अब्दुल सत्तार ,भरत गोगावाले, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, अनिल बाबर, तानाजी सावंत, लता सोनवणे, प्रकाश सर्वे, बालाजी किनीकार, संदीपन भुमरे, बालाजी कल्याणकार, रमेश बोनारे, चिमनराव पाटिल, संजय रायमुनकरी शामिल हैं.
आपको बता दें, महाराष्ट्र में करीब डेढ़ साल पहले शिवसेना में बगावत हुई थी, जिसके बाद शिवसेना के उद्धव गुट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित उनके गुट के 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. तो वहीं शिंदे गुट ने भी उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता के फैसले का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सौपा था.
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