उत्तर प्रदेश के मथुरा में शाही मस्जिद (विवादित परिसर) के सर्वे के आदेश पर मंगलवार (16 जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगादी है जिसमें सर्वे के लिए कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया गया था.
गौरतलब है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर को आदेश दिया था जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटे ईदगाह का सर्वे कराने के आदेश दिए थे. मुस्लिन पक्ष ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
आज इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगा दी है. तो वहीं कोर्ट ने हिन्दू पक्ष से कहा कि आपकी अर्जी स्पष्ट नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि आप स्पष्ट रूप से बताइए कि आप चाहते क्या हैं. इसके अलावा ट्रांसफर का मामला भी न्यायालय में लंबित है. इस पर भी हमे फैसला लेना है. 23 जनवरी को अब इस मसले पर अगली सुनवाई होगी.
आपको बता दें, शाही ईदगाह में सर्वे के लिए भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों ने वकील हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ASI सर्वे की मांग की थी. इस याचिका में दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और वहां कई संकेत हैं जो यह साफ पता चलता है कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर था.
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