नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा को जमानत देने के पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने खैरा को मिली जमानत को सही करार दिया.
कोर्ट ने कहा कि मामला लंबित है अगर उनके खिलाफ सबूत है तो ईडी कार्रवाई कर सकती है. कोर्ट को उसमें कोई हस्तक्षेप करने का कारण नहीं बनता है. दरअसल, ड्रग्स तस्करी मामले में कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जमानत दी है. हाई कोर्ट की ओर से मिली जमानत को रद्द करने की मांग करते हुए पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार
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