नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपित और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शुक्रवार को सीबीआई से जुड़े मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए. कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 5 फरवरी तक बढ़ा दी है.
कोर्ट ने आज मनीष सिसोदिया को वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश करने पर आपत्ति जताई. कोर्ट ने कहा कि हमने सिसोदिया को सशरीर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था. उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का कोई ई-मेल भी नहीं आया. कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो अगली सुनवाई के दिन सिसोदिया को सशरीर पेश करने का निर्देश दिया.
सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. 12 दिसंबर, 2023 को कोर्ट ने आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. 21 नवंबर, 2023 को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकीलों से कहा था कि आप मामले के ट्रायल में देरी करना चाहते हैं. 10 नवंबर को कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी. 30 अक्टूबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था. 25 अप्रैल, 2023 को सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. सीबीआई ने इस मामले में सिसोदिया को भी आरोपित बनाया था.
सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था. 25 नवंबर, 2022 को सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने 15 दिसंबर, 2022 को पहले चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे. पहले चार्जशीट में कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया है, उनमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू शामिल हैं.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार
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