केरल के अलाप्पुझा में वर्ष 2021 में हुई बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने हत्या के इस मामले में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) से जुड़े 15 सदस्यों को दोषी पाया है. वहीं कोर्ट इन दोषियों के सजा की घोषणा सोमवार (22 जनवरी) को करेगा. इसमें 8 आरोपी ऐसे हैं जो सीधे तौर पर हत्या से जु़ड़े हुए पाए गए हैं, वहीं 7 आरोपियों को हत्या के षड्यंत्र के तहत दोषी पाया गया है.
बता दें कि बीजेपी नेता रंजीत की उनके ही घर में उनकी मां, पत्नी और बेटी की आंखों के सामने हत्या कर दी गई थी. मावेलिककारा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय-I ने यह फैसला सुनाया है.
बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवास पेशे से एक वकील थे. रंजीत की 19 दिसंबर 2021 को अलाप्पुझा के वेल्लाकिनार स्थित उनके घर ही में उनकी मां, पत्नी और छोटी बेटी के सामने हत्या की गई थी. वहीं इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि इससे पहले एसडीपीआई नेता केएस शान की हत्या हुई थी. जिसके लिए एसडीपीआई बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवास को जिम्मेदार मान रही थी और बदले की कार्रवाई में श्रीनिवास की हत्या की गई.
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