ज्ञानवापी मामले में हिदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है. व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ का अधिकार मिल गया है. वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष में यह फैसला सुनाया है. जिला कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि वह 7 दिनों के अंदर इसकी व्यवस्था बनाए. ज्ञानवापी में व्यास जी का तहखाना विवादित ढांचे के निचले हिस्से में है. यहां पर पूजा-पाठ की अनुमति के लिए याचिका दायर की गई थी. अब कोर्ट के आदेश के बाद यहां नियमित पूजा अर्चना होगी. बता दें कि नवंबर 1993 तक यहां पूजा-पाठ किया जाता था.
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि 7 दिनों के अंदर पूजा शुरू हो जाएगी और यहां सभी को पूजा करने का अधिकार होगा.
#WATCH ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, "…पूजा सात दिनों के भीतर शुरू होगी। सभी को पूजा करने का अधिकार होगा…" pic.twitter.com/HQ6Vt0JE8N
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 31, 2024
ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाना को जिलाधिकारी को सौंपने व उसमें पूजा-पाठ का अधिकारी देने की मांग को लेकर पं. सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक की ओर से दाखिल मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश ने मंगलवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था.
बता दें कि शैलेंद्र कुमार पाठक की ओर से बीते साल 25 सितंबर को वाद दाखिल किया गया था. जिसमें दावा किया गया था कि ज्ञानवापी के दक्षिण की ओर से मौजूद इमारत में तहखाना है. यह प्राचीन मंदिर के मुख्य पुजारी व्यास परिवार की मुख्य गद्दी है. वाद में दावा किया गया था कि इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि वंशानुगत आधार पर पुजारी व्यास जी ब्रिटिश शासनकाल में भी वहां काबिज थे और दिसंबर 1993 तक वहां पूजा-अर्चना की है, वहां हिंदू धर्म की पूजा से संबंधित सामग्री बहुत सी प्राचीन मूर्तियां और धार्मिक महत्व की अन्य सामग्री वहां मौजूद हैं.
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