आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को राहत नहीं मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार (3 फरवरी) को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ा दी है.
इससे पहले सीबीआई ने आबकारी नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसौदिया की ओर से दायर दो याचिकाओं का शुक्रवार को विरोध किया, जिसमें जमानत और हिरासत में पैरोल की मांग की गई थी. सीबीआई ने मनीष सिसोदिया द्वारा दायर याचिकाओं के जवाब में विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष दलीलें दीं और उन्हें खारिज करने की मांग की.
इस दौरान विशेष न्यायाधीश ने कहा, ‘‘नियमित जमानत की अर्जी के साथ-साथ आरोपी मनीष सिसोदिया की ओर से दायर हिरासत पैरोल की मांग वाली अन्य याचिका पर आज सीबीआई की ओर से एक जवाब दाखिल किया गया है. जैसा कि अनुरोध किया गया और संयुक्त रूप से इस पर सहमति व्यक्त की गई, आरोपी के उपरोक्त आवेदन पर अब 5 फरवरी, 2024 को अपराह्न दो बजे बहस होगी.’’ इस बीच, न्यायाधीश ने ईडी को संबंधित धनशोधन मामले में सिसोदिया की ओर से दायर इसी तरह के आवेदनों पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए पांच फरवरी तक का समय दिया.
वहीं, दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की उस याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने मौजूदा संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए 4 से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत की मांग की थी. राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सांसद संजय सिंह के आवेदन पर ईडी को 3 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को संजय सिंह की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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