नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला के आरोपित राज्य के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 फरवरी तक बढ़ा दी है.
मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज (05 फरवरी) खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. आज सीबीआई ने पेरोल कस्टडी की सिसोदिया की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मामले में जांच जारी है, जो कि अहम मोड़ पर है. सीबीआई ने कहा कि कुछ संदिग्ध लोगों के खिलाफ जांच जारी है. जिन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, उनके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है. इस पर सिसोदिया के वकील ने कहा कि इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट अधूरी है और इसमें कुछ स्पष्ट नहीं है. उसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को जांच की विस्तृत रिपोर्ट सीलबंद कवर में कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया.
उल्लेखनीय है कि आज ही सिसोदिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी जमानत याचिका खारिज करने के खिलाफ दाखिल क्यूरेटिव याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई. सिसोदिया की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच से कहा कि उनकी हिरासत के एक साल होने वाले हैं, ऐसे में क्यूरेटिव याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए. उसके बाद कोर्ट ने क्यूरेटिव याचिका पर जल्द सुनवाई का भरोसा दिया.
उल्लेखनीय है कि राऊज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए साप्ताहिक आधार पर दो दिन की कस्टडी पेरोल दिए जाने की अर्जी लगाई है. सिसोदिया ने कोर्ट में अपनी नियमित जमानत याचिका भी दायर की है.
सिसोदिया की पत्नी लंबे समय से बीमार हैं. सिसोदिया की पत्नी को कई बार अस्पताल में अचानक भर्ती भी करना पड़ा है. कोर्ट ने नवंबर 2023 में सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने के लिए कुछ घंटों की इजाजत दी थी. सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था.
साभार- हिन्दुस्थान समाचार
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