सुप्रीम कोर्ट ने हाल में हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि मेयर चुनाव सही तरीके से कराया जाना सबसे अहम है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट चुनाव सही तरीके से कराने में असफल रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि मेयर चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों का पूरा रिकॉर्ड हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास जब्त कर लिया जाए और मतपत्र, वीडियोग्राफी को भी संरक्षित रखा जाए. कोर्ट ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी करते हैं कि वह सारे रिकॉर्ड सौंप दे. सीजेआई ने अपने आदेश में आगे कहा कि चंडीगढ़ नगर निगम की आगामी बैठक अगली तारीख तक के लिए टाल दी जाए.
अगले हफ्ते सोमवार को इल मामले पर सुनवाई की जाएगी. अब कोर्ट के आदेश के बाद चंडीगढ़ निगम का बजट मंगलवार को पेश नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक बजट पेश नहीं करने को कहा है.
बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ महापौर चुनाव में जीत हासिल की थी और सभी तीन पदों पर अपना कब्जा बरकरार रखा था. वहीं कांग्रेस-आप गठबंधन पीठासीन अधिकारी पर मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
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