ज्ञानवापी परिसर में बंद तहखाने की एएसआई सर्वे कराने की मांग के मामले में मंगलवार को जिला जज की अदालत ने सुनवाई की. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 फरवरी को निर्धारित की.
जिला जज की अदालत में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से एएसआई सर्वे पर आपत्ति जताई गई. इस दौरान कहा गया कि तहखाने में सर्वे कराने से मस्जिद को क्षति पहुंचेगी. मामले में कोर्ट ने दोनो पक्षों को सुना. इसके बाद हाईकोर्ट में मामले की चल रही सुनवाई के कारण सभी पक्षकारों की सहमति से 15 फरवरी को अगली तारीख तय की.
आपको बता दें कि प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत में आवेदन देकर ज्ञानवापी के बंद तहखानों का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे कराने की मांग की गई है. इस आवेदन को मां शृंगार गौरी केस की वादिनी राखी सिंह की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता सौरभ तिवारी द्वारा दाखिल किया गया है.
अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने कहा कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ज्ञानवापी में कुल 8 तहखाने हैं. इनमें से एस-1 और एन-1 तहखाने का सर्वे नहीं हुआ है. क्योंकि इन दोनों तहखानों के अंतर प्रवेश करने का जो रास्ता है उसे ईंट-पत्थर से बंद कर दिया गया है. ज्ञानवापी में जो तहखाने दिख रहे हैं, उनके अलावा भी अन्य तहखानों के होने की संभावना जताई गई है. ज्ञानवापी परिसर के दक्षिण तहखाने के समीप कुएं भी हैं.
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