बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट (SC) से बड़ी राहत मिली है. गुजराती ठग बयान मामले में कोर्ट ने तेजस्वी यादव को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने तेजस्वी के खिलाफ आपराधिक मानहानि शिकायत रद्द कर दी है. SC ने अपने फैसले में कहा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ अब अहमदाबाद की अदालत में ट्रायल नहीं चलेगा. इतना ही नहीं, बल्कि कोर्ट ने तेजस्वी का माफीनामा मंजूर कर लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव की उस याचिका पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें उनकी टिप्पणी ‘केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं’ को लेकर अहमदाबाद के एक कोर्ट में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मानहानि शिकायत को राज्य के बाहर किसी स्थान पर विशेषकर दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की थी.
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