दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है. पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को गुजरात HC ने राहत नहीं दी है. दरअसल, हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ जारी समन को रद्द करने से मना कर दिया है.
बता दें कि गुजरात विश्विद्यालय ने दोनों नेताओं के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. विश्विद्यालय की याचिका पर निचली अदालत ने केजरीवाल और संजय सिंह को समन जारी किया गया था. आप नेताओं ने समन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन यहां से उन्हें निराशा ही हाथ लगी. आप नेताओं की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस हसमुख सुथार ने ट्रायल कोर्ट में अपनी बात रखने का निर्देश दिया.
क्या कहा है याचिका में?
आप नेताओं ने अपनी याचिका में कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि का मामला दायर नहीं कर सकती है. उसे सत्र अदालत में जाना चाहिए.
बता दें कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पिछले साल 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को तलब किया था. दोनों नेताओं ने समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में एक पुनरीक्षण याचिका दायर किया था. हालांकि यहां से भी कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी और याचिका को खारिज कर दिया. जिसके बाद आप नेताओं ने हाईकोर्ट में आवेदन दायर की.
पिछले वर्ष मार्च में हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को रद्द कर दिया था. कोर्ट ने दोनों को राहत नहीं दी, साथ ही केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
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