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चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, जानिए क्या कहा?

चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने अनिल मसीह को फटकार लगाई.

Editor Ritam Hindi by Editor Ritam Hindi
Feb 19, 2024, 05:43 pm IST
Supreme Court

Supreme Court

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चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने अनिल मसीह को फटकार लगाई. इसके साथ ही सीजेआई ने कहा कि इस मामले की सुनवाई कल ही होगी. हमें पता चला है कि वहां दलबदल की घटनाएं हो रही हैं. चुनाव का भी जल्द होना जरूरी है.

सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से सवाल किया कि आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे? इस पर मसीह ने जवाब दिया कि वहां बहुत शोर हो रहा था. पार्षद कैमरा-कैमरा चिल्ला रहे थे, तभी मैंने कैमरे की तरफ देखा कि क्या बात है?

सीजेआई ने फिर पूछा कि आप बैलट पेपर खराब क्यों कर रहे थे? इस पर अनिल मसीह ने सफाई दिया कि मैं साइन कर रहा था. इस पर सीजेआई ने फिर कहा कि लेकिन आप मार्क भी लगाते हुए नजर आ रहे थे. इस पर मसीह ने जवाब दिया कि जिस पेपर में पहले से खराबी की गई थी. उन पर मैंने निशानी बनाई.

कोर्ट ने दिया निर्देश 

इस जवाब पर डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसा करने का आपको कोई कानूनी अधिकार नहीं था. आप पर मुकदमा चलना चाहिए. सीजेआई ने कहा कि हम डिप्टी कमिश्नर को आदेश देंगे कि वह एक निष्पक्ष निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करे. फिर से चुनाव हो. निगरानी के लिए एक न्यायिक अधिकारी की भी होनी चाहिए.

कोर्ट की सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि मेरा सुझाव है कि हाई कोर्ट निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करे. मतपत्र और रिकॉर्ड की जांच की जाए. इस पर सीजेआई ने कहा कि हम हाई कोर्ट रजिस्ट्रार से कहेंगे कि एक अधिकारी को सारे रिकॉर्ड के साथ हमारे पास भेजें. हम उसका मुआयना करके आगे आदेश जारी करेंगे. अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल (20 फरवरी) को सुनवाई होगी.

सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहा कि रिकॉर्ड को सुरक्षित यहां तक पहुंचने के लिए बेहतर इंतजाम किए जाएं. अधिकारी हमें मतगणना का पूरा वीडियो भी दें. अनिल मसीह ने स्वीकार किया कि उन्होंने 8 मतपत्र पर निशान लगाए. इसके साथ उन्होंने कहा कि जो मतपत्र खराब थे, उन पर ही निशान लगाए.

Tags: CJICJI DY ChandrachudChandigarh Mayor election caseSupreme Court
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