उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा होने या न होने के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पूजा करने की अनुमति दे दी है. मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
अब अदालत ने वाराणसी जिला जज के 31 जनवरी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को सही बताया है. हाईकोर्ट के इस आदेश से व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी. अदालत ने पूजा पर रोक नहीं लगाई.
कोर्ट ने 15 फरवरी को दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि जिला अदालत 31 जनवरी को तहखाना में पूजा शुरू कराए जाने का आदेश दिया था.
जिला जज के आदेश पर उसी दिन देर रात तहखाने को खोलकर पूजा अर्चना शुरू करा दी गई थी.
कमेंट