पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. मंगलवार (5 मार्च) को मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने CBI को इस मामले की जांच सौंप दिया.
इस मामले की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम (TS Sivagananam) ने बंगाल पुलिस की जांच पर रोक लगाते हुए CBI को इस मामले की जांच को आगे बढ़ाने का आदेश दिया.
इतना ही नहीं कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को संदेशखाली मामले के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख को मंगलवार (5 मार्च) 04:30 बजे तक CBI के हवाले करने का आदेश भी दिया. हालांकि, हाई कोर्ट के इस फैसले को ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है.
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संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची. वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि हाई कोर्ट ने मंगलवार को साढ़े 04 बजे तक कागजात सीबीआई को सौंपने कहा था. तुरंत सुनवाई जरूरी है. तब कोर्ट ने कहा कि आप रजिस्ट्रार के पास जाइए. वह चीफ जस्टिस से निर्देश लेंगे.
मंगलवार को ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया. हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपित शाहजहां शेख काफी प्रभावी व्यक्ति है और उसका सत्ताधारी दल से संबंध है. राज्य की पुलिस ने उसे बचाने के लिए लुका-छिपी का खेल खेला. गौरतलब है कि ईडी अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख के यहां छापा मारने गए थे, जहां उन पर हमला किया गया था.
साभार- हिन्दुस्थान समाचार
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