एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
उल्लेखनीय है कि जौनपुर लाइन बाजार थाना क्षेत्र में नमामि गंगे परियोजना के तहत जनपद में चल रहे कार्य के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण व रंगदारी वसूलने के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह व संतोष विक्रम को अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी ने मंगलवार को दोषी करार ठहराया है. धनंजय सिंह को पुलिस ने न्यायिक अभीरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया है.
साभार- हिन्दुस्थान समाचार
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