संदेशखाली हिंसा के आरोपी शाहजहां शेख को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को अपनी हिरासत में ले लिया. हालांकि, शाहजहां शेख की हिरासत के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाम 4:15 बजे की समय-सीमा दी थी लेकिन उसे हिरासत में लेने में ढाई घंटे से ज्यादा का समय लगा. कलकत्ता हाईकोर्ट से नए दिशानिर्देश जारी होने के बाद सीबीआई की टीम केंद्रीय बलों के साथ संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले के मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को हिरासत में लेने के लिए बुधवार की शाम सीआईडी के मुख्यालय पहुंची थी.
सीबीआई अधिकारियों की टीम अपराह्न चार बजे से पहले ही भवानी भवन पहुंच गई, लेकिन शाम पांच बजे तक सीआईडी ने शाहजहां को केंद्रीय एजेंसी के हवाले नहीं किया था, जबकि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपराह्न चार बजकर 15 मिनट की समय सीमा तय की थी.
केंद्रीय एजेंसी मंगलवार को टीएमसी के निलंबित नेता शाहजहां शेख की हिरासत दो घंटे से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद भी पश्चिम बंगाल सीआईडी (अपराध अन्वेषण विभाग) से नहीं ले पाई थी. सीआईडी ने कहा था कि संदेशाखाली के नेता शेख को केंद्रीय एजेंसी को नहीं सौंपा गया, क्योंकि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है.
दरअसल कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को जारी नए दिशानिर्देश में पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के आरोपी शेख को अपराह्न सवा चार बजे से पहले सीबीआई को सौंपे. उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले के मामले को सीबीआई को सौंपने और मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने के उसके मंगलवार के आदेश को ‘तुरंत लागू’ करे.
बता दें कि ईडी अधिकारियों की टीम पर 5 जनवरी को उस समय हमला किया जब वह राशन घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले की जांच के लिए संदेशखाली स्थित शेख शाहजहां के आवास पर गई थी. शेख को 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में गिरफ्तार किया था. इसके बाद राज्य पुलिस ने मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी.
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