संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शीर्ष कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश में दखल देने से मना कर दिया है. पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा कि 7 फरवरी को एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? हालांकि शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट की ओर से पश्चिम बंगाल पुलिस पर की गई टिप्पणियों को हटाने का आदेश भी दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि शाहजहां शेख को इतने दिनों तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इस पर राज्य सरकार ने कहा कि सात गिरफ्तारी हुईं थी, सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी. जस्टिस मेहता ने कहा कि राज्य पुलिस को जांच से आरोपपत्र दाखिल करने में कितना समय लगता है. ईडी के वकील एसवी राजू ने बताया कि ईडी अधिकारियों को पीटा गया, जब वह एक घोटाला मामले की जांच कर रहे थे.
ईडी ने कहा कि मुख्य आरोपी शेख शाहजहां ने एक एफआईआर भी दर्ज कराई है, जो पीटे गए अधिकारियों के खिलाफ थी. इस मामले में पुलिस की भूमिका बेहद खराब थी. मुख्य आरोपी को सीबीआई को सौंपने में भी बड़ी हीला-हवाली की गई.
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