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अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई मुश्किलें, ध्रुव राठी केस में सौंपना होगा माफीनामा

सर्वोच्च न्यायलय ने एक्शन लेते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को माफीनामा देने का आदेश दिया है.

Editor Ritam Hindi by Editor Ritam Hindi
Mar 11, 2024, 04:46 pm IST
CM Arvind Kejriwal

CM Arvind Kejriwal

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नई दिल्ली: फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी से जुड़े मानहानि मामले में सर्वोच्च न्यायलय ने एक्शन लेते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को माफीनामा देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सीएम से शिकायतकर्ता से लिखित में माफी मांगने के लिए कहा है. अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह माना गया था कि युट्यूबर ध्रुव राठी की वीडियो को उस समय रीट्वीट करना उनकी बड़ी गलती थी. हालांकि उन्हें माफ करना या न करना पूरी तरह से शिकायत कर्ता के हाथों में रहेगा. इस मामले की अगली सुनवाई आगे 13 मई को की जाएगी.

क्या था पूरा मामला? 

आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी की एक वीडियो को रीट्वीट करने की बात को लेकर साल 2018 में मुकदमा दर्ज किया गया था. उस समय वायलर हो रही वीडियो के अंदर विकास सांकृत्यायन नाम के व्यक्ति को लेकर कई अपमानजनक बातें कही गई थीं. उस समय दिल्ली हाई कोर्ट ने यह बोलकर मुकदमा रद्द करने से इनकार कर दिया था कि ट्वीटर पर केजरीवाल को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करना पसंद करते हैं. ऐसे में शिकायतकर्ता के खिलाफ कही गई अपमानजनक बातों को जांचे परखे बिना ही उसे रीट्वीट किया गया, साथ ही करोड़ों लोगों तक फैलाया भी गया.

कोर्ट ने लगाई रोक

बहरहाल इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निचली अदालत में चल रहे मुकदमे पर अंतरिम रोक लगाई हुई है. जिसे अगली सुनवाई यानी 13 मई तक इसे जारी रखा जाएगा.

Tags: Supreme CourtArvind KejriwalDefamation CaseLatest UpdateDhruv Rathi
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