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देश में लागू हुआ CAA, केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन, जानिए क्या कुछ बदलेगा?

देश में सोमवार (11 मार्च 2024) को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू हो गया है. केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. दरअसल, CAA संसद से पारित हुए करीब पांच साल बीत चुके हैं. इस कानून के लागू होने के बाद अब क्या-क्या बदलेगा?

Editor Ritam Hindi by Editor Ritam Hindi
Mar 11, 2024, 06:31 pm IST
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देश में सोमवार (11 मार्च 2024) को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू हो गया है. केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. दरअसल, CAA संसद से पारित हुए करीब पांच साल बीत चुके हैं. इस कानून के लागू होने के बाद अब क्या-क्या बदलेगा?

 

2019 में केंद्र सरकार ने कानून में किया था संशोधन
वर्ष 2019 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया था. इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले छह अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था. नियमों के अनुसार, नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में होगा.

इन लोगों को मिलेगी नागरिकता?
नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है. पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदायों से आने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है. ऐसे प्रवासी नागरिक, जो अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर शरण ले चुके हैं. इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है, जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज (पासपोर्ट और वीजा) के बगैर घुस आए हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हैं, लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक यहां रुक गए हों.

नागरिकता के लिए क्या करना होगा काम?
सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया है. इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है. आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी एप्लाई कर सकता है. आवेदकों को वह साल बताना होगा, जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था. आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा. नागरिकता से जुड़े जितने भी ऐसे मामले पेंडिंग हैं वे सब ऑनलाइन कन्वर्ट किए जाएंगे. पात्र विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. उसके बाद गृह मंत्रालय जांच करेगा और नागरिकता जारी कर देगा.

Tags: Modi GovernmentCAACitizenship Amendment Act
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