नई दिल्ली: सरकार की तरफ से सीएए को हाल ही में लागू किया गया जिसके बाद गृह मंत्रालय ने आज (मंगलवार) को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आवेदन करने वाले सभी लोगों की सहूलियत के लिए वेबसाइट को भी लॉन्च किया है. इस पर गृह मंत्रालय की एक आधिकारिक प्रवक्ता की ओर से सूचना शेयर की गई है. ऐसे में आवेदन से को लेकर नीचे जानकारी दी जा रही है.
गृह मंत्रालय ने जारी की ये सरकारी वेबसाइट
आपको बता दें कि यह कदम सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से जुड़े सभी नियमों को अधिसूचित करने बाद तत्काल प्रभाव से उठाया गया है. सीएए 2019 के तरह आवेदन करने वाले लोगों के लिए एक नया सरकारी पोर्टल लॉन्च किया जा चुका है, इसमें जाकर नागरिकता पाने के पात्र व्यक्ति आधिकारिक पोर्टल Indiancitizenshiponline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
ये दस्तावेज होंगे अनिवार्य
इस पोर्टल के तहत नागरिकता के लिए आवेदन देने वालों के पार कुछ दस्तावेज होने जरूरी हैं. इसमें अभी भी वैध या समाप्त हो चुके पासपोर्ट, आवासीय परमिट, पति या फिर पत्नी के भारतीय होने का प्रमाण के साथ भारतीय पासपोर्ट या फिर जन्म प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी, मैरेज रजिस्ट्रार का दिया हुआ विवाह प्रमाणपत्र में से कुछ भी जमा करा सकते हैं. हालांकि, इन डॉक्यूमेंट्स को जमा करना अनिवार्य नहीं माना गया है.
लागू हुआ सीएए
हाल ही में केंद्र ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 की अधिसूचना जारी की. इसके चलते पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में शरण लेने आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को तेजी से नागरिकता प्रदान करने के लिए के साथ कई दूसरी बाते कही गई हैं. इस कानून की सहायता से सरकार अब तीन देशों के शोषित गैर-मुस्लिम प्रवासी जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं को कायदे और कानून के हिसाब से नागरिकता दी जाएगी.
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