इलेक्टोरल बॉन्ड मामले को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है. वहीं इसको लेकर सोमवार (18 मई) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान SC ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को चुनावी बॉन्ड को लेकर फटकार लगाई है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा करना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि किस राजनीतिक पार्टी को किस शख्स या कंपनी ने कितना चंदा दिया है.
‘SBI चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकती है’- CJI
इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि SBI को हमने इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सभी तरह की जानकारी देने के लिए कहा था जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनीक नंबर भी शामिल थे लेकिन SBI ने सिर्फ चुनिंदा जानकारी ही साझा की है. SBI सिर्फ चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकती है उसे सारी जानकारी देनी होगी.
वहीं इस पर SBI के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हम सारी जानकारी देने को तैयार है. SBI ने अपने पास मौजूद कोई जानकारी नहीं छिपाई है.
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