डूंगरपुर मामले में सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान दोषी करार दिए गए हैं. कोर्ट ने सोमवार (18 मार्च) को इस मामले में आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई और साथ ही साथ उनके ऊपर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि बीते दिनों ही कोर्ट ने आजम खान को डूंगरपुर मामले में दोषी करार दिया था. आजम खान के अलावा इस मामले में बरेली के ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीओ आले हसन और पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खान को भी सजा सुनाई गई है.
क्या है डूंगरपुर मामला?
दरअसल, साल 2019 में डूंगरपुर के निवासी एहतशाम खां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि आजम खान समेत आले हसन, अजहर खानं, बरेली के ठेकेदार बरकत अली, फरहान खां, जिबरान और सपा नेता ओमेंद्र चौहान ने उसके घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था. इतना ही नहीं एहतशाम खां ने आरोप लगाया था कि मारपीट के बाद उसके घर पर भी कब्जा कर लिया गया था. इस मामले में कोर्ट ने आजम खां समेत बरेली के ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीओ आले हसन और पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खान को दोषी करार देते हुए सोमवार को सजा सुनाया.
कमेंट