चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 7 दिनों के अंदर राजनीतिक दलों को अपने स्टार प्रचारकों की सूची भारत निर्वाचन आयोग व मुख्य निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी. इस बार चुनाव आयोग इंटरनेट मीडिया पर भी नजर रखेगा. ऐसे में शपथ पत्र में प्रत्याशियों को अपने इंटरनेट मीडिया एकाउंट व ईमेल की जानकारी देनी होगी. इस बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी अधिकतम 95 लाख तो विधानसभा उपचुनाव में 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सोमवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए जारी किए गए गाइचलाइंस के बारे में जानकारी दी.
उन्होंने राजनीतिक दलों को ये बताया कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी 10 हजार से अधिक की प्राप्ति एवं भुगतान बैंक के माध्यम से ही करेंगे. हर एक प्रत्याशी अपने चुनाव खर्चे का समुचित ब्योरा रखेंगे.
रिणवा ने बताया कि स्टार प्रचारक जिस निर्वाचन क्षेत्र में रैली या बैठक करेंगे और वहां जिन प्रत्याशियों के साथ मंच साझा करेंगे तो उसका व्यय उस नेता तथा ऐसे सभी उम्मीदवारों के निर्वाचन खर्चे में बांट दिया जाएगा.
प्रत्याशी रिटर्निंग आफिसर से अनुमति प्राप्त कर वाहनों को प्रचार में उपयोग कर सकते हैं. राजनीतिक दलों को रैली, जुलूस व सार्वजनिक बैठकों के लिए संबंधित रिटर्निंग आफिसर से पहले परमिशन लेनी होगी. मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव परिणाम की घोषणा के 90 दिनों के अंदर अपने दल का चुनाव खर्च निर्धारित प्रारूप पर भरकर भारत निर्वाचन आयोग के पास एवं अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करना होगा.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) राजनीतिक विज्ञापनों को प्रमाणित करेगी. समिति पेड न्यूज की निगरानी और रिपोर्टिंग तथा मीडिया उल्लंघन पर नजर रखेगी. सभी विज्ञापन इस समिति द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित होंगे. नामांकन दाखिल करने की तारीख से पेड न्यूज मामलों को ध्यान में रखा जाएगा.
प्रदेश स्तर पर या जिला स्तर पर एमसीएमसी से पेड न्यूज का संदिग्ध प्रकरण की सूचना मिलते ही रिटर्निंग आफिसर 96 घंटों के भीतर उम्मीदवारों को नोटिस देंगे. उम्मीदवारों को जवाब देने के लिए 48 घंटे का समय दिया जाएगा.
जिला स्तर की कमेटी के खिलाफ राज्य स्तर की समिति में 48 घंटे के अंदर अपील की जा सकती है. प्रदेश स्तर की एमसीएमसी 96 घंटे में निर्णय लेगी तथा प्रदेश स्तरीय एमसीएमसी के विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग में अपील के लिए 48 घंटे का समय दिया जाएगा. आयोग का निर्णय अंतिम होगा.
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