मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने मस्जिद कमेटी के याचिका को खारिज कर दिया है. दरअसल, इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कथित तौर पर मथुरा में श्रीकृष्ण जन्म स्थान पर बनी शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े 15 केस को हाईकोर्ट ने एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
मंगलवार (19 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष के द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में एक तरह के 15 मुकदमें को एक साथ इसलिए जोड़ दिया था क्योंकि सभी मुकदमों का एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना है. इन मुकदमों में अलग-अलग सुनवाई से कोर्ट का समय खराब होता. हालांकि, इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान यह कहते हुए मस्जिद कमेटी के याचिका को खारिज कर दिया कि हाईकोर्ट के इस आदेश में दखल देने का कोई भी कारण नजर नहीं आ रहा है.
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