नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के लागू होने के बाद उसके विरोध में कोर्ट में कुल 200 से भी अधिक याचिका दायर की गई है. इन सभी याचिकाओं को लेकर मंगलवार (19 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने फिलहाल CAA पर रोक लगाने से मना कर दिया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से CAA के खिलाफ दायर याचिकाओं पर तीन सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.
सुनवाई के दौरान क्या कहा केंद्र ने?
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ दायर 200 से अधिक याचिकाओं की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि CAA किसी की भी नागरिकता नहीं छीनता है. साथ ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से CAA के खिलाफ दायर 20 याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा. बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी.
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