कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य को राज्य के लोक सेवा आयोग (पीएससी) में सभी रिक्तियों के लिए भर्ती शुरू करने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मंगलवार को कहा कि नियुक्ति लंबे समय से रुकी हुई है. इस भर्ती का कई अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं. इसलिए पीएससी पारदर्शी तरीके से शीघ्र भर्ती शुरू करे.
पीएसी के माध्यम से प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती बंद होने की शिकायत पर याचिकाकर्ता के वकील शमीम अहमद ने सोमवार को अनुरोध किया कि चूंकि अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, इसलिए इस बार रिक्त पदों पर भर्ती शुरू होनी चाहिए. इस पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को कोर्ट ने भर्ती में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पीएससी को विज्ञापन देने का निर्देश दिया है.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार
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