नव नियुक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति रोकने के याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार (21 मार्च) को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति रोकने से साफ-साफ इनकार कर दिया. SC ने कहा कि नव नियुक्त चुनाव आयुक्तों के खिलाफ किसी तरह का कोई आरोप नहीं है और इसी वजह से चुनाव के बीच आयोग के काम को प्रभावित करना ठीक नहीं है इससे अराजकता पैदा हो सकती है.
SC ने केंद्र पर भी उठाए सवाल
इस मामले में SC ने केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने कहा कि वो चुने गए चुनाव आयुक्तों, सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार की योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहा है बल्कि उस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है जिसके तहत तेजी से उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है. बता दें कि कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों के चयन करने के प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार से 6 हफ्ते के भीतर जवाब भी मांगा है.
यह भी पढ़ें-कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका, राज्यपाल ने मंदिरों पर टैक्स लगाने वाले बिल को वापस लौटाया
कमेंट