दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है. ED के ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अफसरों ने सीएम केजरीवाल से पूछताछ करने के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया. ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब जब सीएम केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं तो ऐसे में क्या उन्हें जेल जाने से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? चलिए जानते हैं कि इस तरह के मामलों पर कानून क्या कहता हैं?
देखा जाए तो संविधान के अनुसार, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि यदि कोई मुख्यमंत्री जेल जाता है तो उसे पद से इस्तीफा देना पड़ेगा. हालांकि जब बिहार के तत्कालीन सीएम लालू यादव और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं जयललिता ने जेल जाने से पहले अपने सीएम पद से इस्तीफा दिया था. कानून के जानकारों का मानना है कि संविधान में कोई विशेष प्रावधान ना होने की वजह से ऐसा जरूरी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने के बाद जेल जाने से पहले सीएम पद से इस्तीफा देंगे. लेकिन केजरीवाल के लिए जेल से सरकार चलाना टेढ़ी खीर है.
दरअसल, जब भी कोई कैदी आता है, तो उसे वहां का जेल मैनुअल फॉलो करना पड़ता है. जेल के अंदर सभी कैदी के सारे विशेषाधिकार खत्म हो जाते हैं, भले ही वो अंडरट्रायल कैदी ही क्यों ना हो. हालांकि, मौलिक अधिकार बने रहते हैं. जेल में हर काम सिस्टमैटिक ढंग से होता है. जेल मैनुअल के अनुसार, जेल में बंद हर कैदी को हफ्ते में दो बार अपने रिश्तेदार या दोस्तों से मिलने दिया जाता है. जिसकी समय सीमा आधे घंटे की ही होता है.
इतना ही नहीं, जेल में बंद नेता चुनाव तो लड़ सकता है, सदन की कार्यवाही में भी शामिल हो सकता है, लेकिन वहां किसी तरह की बैठक का हिस्सा नहीं हो सकता. जनवरी में जब ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, तो PMLA कोर्ट ने उन्हें विश्वास मत में भाग लेने की इजाजत दे दी थी.
इसके अलावा, कैदी जब तक जेल में है, उसकी कई सारी गतिविधियां कोर्ट के आदेश पर निर्भर होती हैं. कैदी अपने वकील के जरिए किसी कानूनी दस्तावेज पर तो दस्तखत कर सकता है. लेकिन किसी सरकारी दस्तावेज पर साईन करने के लिए कोर्ट की मंजूरी लेनी चाहिए होगी.
गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली शराब नीति घोटाले के आरोप में हुई है, लेकिन ये आरोप जब तक अदालत में जांच एजेंसी साबित नहीं कर देती, तब तक वह सीएम पद पर बने रह सकते हैं. हालांकि आम आदमी पार्टी ने ये कई दिन पहले साफ कर दिया था कि अगर केजरीवाल जेल जाते हैं तो वह जेल से ही सरकार चलाएंगे. आज गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने इस बात को फिर से दोहराया है.
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