सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है. मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में सर्वे से जुड़े मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी.
उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट के आदेश पर सर्वे शुक्रवार (22 मार्च) से शुरू गया है. हिंदू संगठनों के मुताबिक, धार स्थित कमाल मौलाना मस्जिद, मां सरस्वती मंदिर भोजशाला है. इसे सन 1034 में राजा भोज ने संस्कृत की पढ़ाई के लिए बनवाया था. इसी परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी. इस सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के इंदौर बेंच ने एएसआई को वैज्ञानिक सर्वे करने का आदेश दिया था.
हिन्दुस्थान समाचार
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