इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ‘उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004’ को गैर- संवैधानिक बताया है. अदालत ने कहा कि यह एक्ट धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत है.
इसके अलावा अदालत ने मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों के बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में संशोधन करने की भी बात कही है. ‘उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004’ के खिलाफ अंशुमान सिंह राठौड़ व अन्य ने याचिका दायर की थी.
मदरसों की जांच के लिए हुआ था SIT का गठन
बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में मदरसों की जांच के लिए SIT का गठन किया था. फिलहाल एसआईटी मदरसों में होने वाली विदेशी फंडिंग की जांच करने में लगी हुई है.
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