दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी. दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट से आग्रह किया था कि ईडी की हिरासत से उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया जाए.
केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी, “गिरफ्तारी का उद्देश्य सामग्री ढूंढना नहीं बल्कि मुझे और मेरी पार्टी को अक्षम बनाना था. मेरी प्रार्थना है, अब मुझे रिहा कर दें. सिंघवी ने दावा किया कि धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत केजरीवाल की गिरफ्तारी ‘जरूरी’ नहीं थी और ‘असहयोग’ करने के आधार का ईडी ने नियमों का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है.
ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी.राजू ने कहा कि भारी भरकम याचिका उन्हें मंगलवार को ही सौंपी गई है राजू ने कोर्ट के समक्ष दलील दी की एजेंसी को अपना पक्ष रिकॉर्ड पर लाने के लिए तीन सप्ताह का समय चागिए होगा. उन्होंने कहा कि अंतरिम राहत के लिए भी जवाब देने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए.
ऐसे में कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया है. मामले में अगली सुनावाई अब 2 अप्रैल को होगी.
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