Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसने वाराणसी जिला अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने ‘व्यास तहखाना’ के अंदर देवी-देवताओं की पूजा करने की अनुमति दी गई थी.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने ये फैसला सुनाया. पीठ ने मुस्लिम पक्षों को झटका देते हुए हिंदू और मुस्लिम पक्षों को ज्ञानवापी परिसर में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया.
दरअसल मुस्लिम वर्ग द्वारा ज्ञानवापी में नमाज अता की जा रही है. तो वहीं हिंदू पुजारी द्वारा भी तहखाने में पूजा-अर्चना की जा रही है. कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे भी दोनों समुदायों द्वारा ‘पूजा’ और ‘नमाज’ अदा की जानी चाहिए.
बता दें कि ज्ञानवापी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा-अर्चना करने की अनुमति देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष के अंजुमन मसाजिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
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