सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला और कमल मौला मस्जिद में एएसआई सर्वे पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है.
इसका मतलब ये है कि एएसआई सर्वे जारी रहेगा. लेकिन इसी के साथ कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि बिना इजाजत के रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. इसी के साथ किसी भी फिजिकल खुदाई करने पर भी रोक लगा दी है. इस बाबत कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस फेजा है.
आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर कर कोर्ट से सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी. सोमवार को जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने सुनवाई करते हुए ऐसी किसी भी फिजिकल खुदाई पर रोक लगा दी है जिससे वहां की किसी भी संरचना में बदलाव आ जाए. तो वहीं कोर्ट ने इस मामले में हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है.
आपको बता दें इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोजशाला मंदिर में सर्वे के आदेश दिए थे. जिसके बाद पिछले 12
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