दिल्ली शराब घोटाला मामले में के कविता को बड़ा झटका लगा है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.
बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता की जमानत याचिका पर 8 अप्रेल को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सुनवाई की. कविता ने बेटे की स्कूल परीक्षाओं को आधार बनाकर अंतरिम जमानत की मांगी की थी. ईडी ने इस दलील का विरोध करते हुए दावा किया कि कविता ने मामले में सबूतों को नष्ट करने और गवाहों को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है.
ईडी ने आरोप लगाया था कि कविता ‘साउथ ग्रुप’ की एक प्रमुख सदस्य है, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले में दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने के आरोप हैं. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं है.
आपको बता दें कि ईडी ने के कविता को 15 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया था. इसके अगले दिन कोर्ट ने उन्हें 7 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया था. बाद में उनकी हिरासत को 3 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया. उन्हें 2 अप्रैल को 15 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया था.
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