दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे के अंदर अदालत से दूसरा झटका लगा है. मंगलवार यानी कल ही हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की दूसरी याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें ये मांग की गई है कि केजरीवाल वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात करेंगे. कोर्ट ने फिलहाल अरविंद केजरीवाल को वकीलों से हफ्ते में केवल दो बार मुलाकात करने की अनुमति दी है.
दरअसल, केजरीवाल ने कई अदालतों में उनके खिलाफ चल रहे मामलों के संबंध में वकीलों के साथ अतिरिक्त बैठक की मांग की थी. सीएम केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने तर्क दिया था कि केजरीवाल के खिलाफ 35 से 40 मामले चल रहे हैं. ऐसे में किसी व्यक्ति को समझने और निर्देश देने के लिए सप्ताह में एक घंटा पर्याप्त नहीं है. विवेक जैन ने संजय सिंह के केस का हवाला दिया. एडवोकेट ने कहा था कि संजय सिंह को 3 बैठकों की अनुमति तब दी गई थी, जबकि उनके खिलाफ सिर्फ 5 या 8 मामले दर्ज थे.
वहीं सीएम केजरीवाल की याचिका के खिलाफ ईडी की ओर से पेश हुए वकील ने केजरीवाल की मांग के खिलाफ तर्क दिया था कि केजरीवाल 5 कानूनी बैठकों की मांग रहे हैं, जो कि जेल मैन्युअल के खिलाफ है. ईडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि केजरीवाल को पहले ही सप्ताह में 2 बैठकें करने का आदेश दिया जा चुका है. उनकी अतिरिक्त लीगल मुलाकात मांगे जाने का एकमात्र कारण यह है कि जेल से उनको सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है. वह अपने वकीलों के जरिए मंत्रियों तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं.
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