Delhi Liquor Scam: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि कोर्ट को ये तय करने की जरूरत है कि क्या मुकदमा काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है. ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि कोर्ट अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि सिसोदिया दोषी नहीं है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 15 अप्रैल को करने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट को मामले में मेरिट के आधार पर विचार करना होगा. ईडी ने कहा कि सिसोदिया मनी लांड्रिंग कानून की धारा 45 की दोहरी शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं. इसलिए कोर्ट अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि सिसोदिया दोषी नहीं हैं. ईडी ने कहा कि सिसोदिया ने एक्सपर्ट की रिपोर्ट से भटकाने का दिखावा करने के लिए ई-मेल प्लांट किए. इसके लिए हमारे पास दस्तावेजी प्रमाण, व्हाट्सएप चैट और ई-मेल भी हैं.
ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने 6 अप्रैल को कहा था कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका में ट्रायल में देरी को आधार बनाया जा रहा है जबकि देरी आरोपितों की ओर से की जा रही है. मनीष सिसोदिया की ओर से कहा गया था कि ट्रायल कछुआ गति से चल रहा है जबकि सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिका पर अपने फैसले में जल्द ट्रायल करने को कह चुका है.
कोर्ट ने 6 अप्रैल को मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ाई थी. ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च, 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था.
हिन्दुस्थान समाचार
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