CBI ने राउज एवेन्यू कोर्ट को जानकारी दी है कि उसने बीआरएस नेता के. कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की है. के. कविता ने न्यायिक हिरासत में CBI को पूछताछ की अनुमति देने के आदेश को चुनौती दी है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने इस मामले पर अगली सुनवाई 26 अप्रैल को करने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि वो के. कविता की याचिका पर जवाब दाखिल नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसने 6 अप्रैल को ही न्यायिक हिरासत में पूछताछ की थी. इस पर के. कविता की ओर से पेश वकील नीतेश राणा ने कहा कि वे इस मसले पर दलीलें रखेंगे. उसके बाद कोर्ट ने 26 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया. कोर्ट ने 5 अप्रैल को के. कविता से सीबीआई को पूछताछ की अनुमति दी थी, जिसके बाद सीबीआई ने 6 अप्रैल को ही पूछताछ कर ली. के. कविता की ओर से 6 अप्रैल को कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी गई, जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था.
कविता के वकील नीतेश राणा ने कहा कि सीबीआई ने कविता को अपनी अर्जी के बारे में सूचना नहीं दी और उनके पक्ष सुने बिना ही कोर्ट ने पूछताछ का आदेश दे दिया. 5 अप्रैल को कोर्ट ने सीबीआई को के. कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की अनुमति दे दी थी. कविता फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. कोर्ट ने 9 अप्रैल को के. कविता को 23 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
हिन्दुस्थान समाचार
कमेंट