कोलकाता की एक अदालत ने शुक्रवार (12 अप्रैल) को बेंगलुरू कैफे विस्फोट मामले में दो आरोपितों को तीन दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया और एनआईए को उन्हें आगे पूछताछ के लिए कर्नाटक की राजधानी ले जाने की अनुमति दे दी. शहर की सत्र अदालत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के अनुरोध पर उसे ट्रांजिट रिमांड की अनुमति दे दी.
एनआईए ने कहा कि आरोपितों अब्दुल मतीन अहमद ताहा और मुस्सविर हुसैन शाजिब को कोलकाता से करीब 190 किलोमीटर दूर पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा कस्बे में एक होटल से गिरफ्तार किया गया था.
अधिकारियों ने बताया कि ताहा विस्फोट की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का मुख्य कर्ताधर्ता था और शाजिब ने कैफे में विस्फोटक रखा था. दोनों से अब आगे पूछताछ होगी.
हिन्दुस्थान समाचार
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