नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी. कोर्ट ने 8 अप्रैल को के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि मनी लांड्रिंग मामले में के. कविता को महिला होने की वजह से जमानत देने में किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती है. सुनवाई के दौरान के कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी पर आरोप लगाया था कि यह जांच एजेंसी नहीं, बल्कि प्रताड़ित करने वाली एजेंसी बन गई है. सिंघवी ने कहा था कि इस मामले की जांच पक्षपातपूर्ण रही है.
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ईडी ने कविता को आबकारी घोटाला मामले के मनी लांड्रिंग मामले में 15 मार्च को हैदराबाद से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था. के. कविता फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. सीबीआई के मुताबिक दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में कविता भी साजिश में शामिल थी. कोर्ट ने 5 अप्रैल को सीबीआई को के कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी थी. सीबीआई ने कविता से 6 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में पूछताछ की थी. इसके बाद 11 अप्रैल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था.
ईडी के मुताबिक इंडोस्पिरिट्स के जरिये 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था. ईडी के मुताबिक कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थीं. ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो समन भेजा था लेकिन कविता ने इसे नजरअंदाज कर दिया.
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हिन्दुस्थान समाचार
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