Delhi Liquor Policy: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ये आदेश दिया.
मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत गुरुवार (18 अप्रैल) को खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. 6 अप्रैल को सिसोदिया को 18 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. कोर्ट ने सिसोदिया को 19 मार्च को 6 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. 7 मार्च को कोर्ट ने 19 मार्च तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. 2 मार्च को कोर्ट ने 7 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा था. 17 फरवरी को कोर्ट ने आरोपितों के वकील से नाराजगी जताई थी और कहा थी कि दस्तावेज़ों के मिलान के लिए एक साल दिया था. वो अभी तक नहीं किया गया.
सुनवाई के दौरान सर्वेश मिश्रा के वकील ने कहा था कि ईडी ने सर्वेश मिश्रा को मामले में सरकारी गवाह बनने का ऑफर दिया था. आरोपितों की ओर से पेश वकील ने कहा था कि संजय सिंह के मामले में चार्जशीट दाखिल की गई. उसके बाद ईडी ने नए दस्तावेज जोड़ दिया. उन्होंने कहा था कि ईडी के हिसाब से कानून नहीं चलेगा. 3 फरवरी को ही कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए राज्यसभा जाने की अनुमति दी थी.
कोर्ट ने 24 जनवरी को इस मामले के आरोपित सर्वेश मिश्रा को नियमित जमानत दी थी. उल्लेखनीय है कि ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. ईडी ने इस मामले में सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था.
हिन्दुस्थान समाचार
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