झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े बड़गाई अंचल की जमीन घोटाला मामले में फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मास्टरमाइंड मोहम्मद सद्दाम की रिमांड अवधि समाप्त होने पर शनिवार (20 अप्रैल) को ईडी की विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की कोर्ट में पेश किया गया.
ईडी के आग्रह को देखते हुए कोर्ट ने सद्दाम हुसैन को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेजने का आदेश दिया. मामले में 2 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सद्दाम हुसैन की पेशी होगी. इससे पहले ईडी दो बार रिमांड पर लेकर सद्दाम से पूछताछ कर चुकी है. सद्दाम की जानकारी पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए झामुमो नेता अंतू तिर्की सहित 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया था.
ईडी ने ईसीआईआर 6/2023 के दर्ज मामले में सद्दाम हुसैन को कोर्ट से मिली अनुमति के बाद फिर से 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. सद्दाम को ईडी ने एक अन्य जमीन मामले में गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेजा था. इससे पूर्व बड़गाई अंचल के जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भानु प्रताप प्रसाद, आर्किटेक्ट विनोद सिंह, हिलेरियस कच्छप एवं राजकुमार पाहन के खिलाफ ईडी की टीम ने चार्जशीट दाखिल किया था. इसमें हिलेरियस कच्छप की मौत हो चुकी है.
हिन्दुस्थान समाचार
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